Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जो गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस लेख में हम Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana की पूरी जानकारी — पात्रता, लाभ, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया — विस्तार से समझेंगे।
- Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana क्या है?
- संक्षिप्त विवरण (Quick Overview)
- योजना का उद्देश्य — Purpose क्यों ज़रूरी है?
- Benefits (फायदे) — क्या-क्या मिलेगा?
- Eligibility — कौन Apply कर सकता है?
- ज़रूरी Documents — कौन से कागज़ चाहिए?
- Apply Process — Step by Step
- Expert Tips — पहली बार में सफल कैसे हों?
- Common Mistakes — यह गलतियाँ मत करें
- Real Benefit — असल फ़ायदा कितना है?
- योजना के Important Points
- FAQs — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- Important Links — Official Portal और Helpline
- Conclusion — अब देर मत करें
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2017 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों की पुत्रियों के विवाह में आर्थिक सहायता मिले — ताकि उन्हें कर्ज लेने या खर्चीले विवाह समारोह के बोझ तले दबना न पड़े।
यह scheme जाति और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर आधारित है — यानी हर समुदाय और हर धर्म के परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग, निराश्रित और परित्यक्ता महिलाओं के विवाह को भी प्राथमिकता दी जाती है।
एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कम से कम 10 जोड़े होने चाहिए, तभी आयोजन eligible माना जाता है। यह भव्य कार्यक्रम नगर निकाय और पंचायती राज विभाग द्वारा organized किया जाता है जिसमें हर युगल के लिए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत को खुशहाली और सम्मानजनक तरीके से celebrate किया जाता है।

संक्षिप्त विवरण — Quick Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (MSVY) |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| शुरुआत | अक्टूबर 2017 |
| Official Portal | cmsvy.upsdc.gov.in |
| Vivah Anudan Portal | shadianudan.upsdc.gov.in |
| वार्षिक आय सीमा | ₹2,00,000 (कुछ sources में ₹3,00,000) |
| कुल वित्तीय सहायता | ₹51,000 (संशोधन के बाद ₹1,00,000) |
| न्यूनतम जोड़े | 10 जोड़े (प्रति आयोजन) |
| Nodal Department | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
| Helpline (SC/ST/सामान्य) | 18004190001 |
| Helpline (OBC) | 0522-2288861 / टोल फ्री 18001805131 |
| Helpline (अल्पसंख्यक) | 0522-2286199 |
योजना का उद्देश्य — Purpose क्यों ज़रूरी है?
भारत में आज भी लाखों गरीब परिवार अपनी कन्या की शादी में लाखों रुपए खर्च करने के लिए कर्ज लेते हैं। यही खर्च का बोझ उनकी ज़िंदगी को कई सालों तक मुश्किल बनाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समस्या को गहराई से समझा और Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के जरिए एक ठोस समाधान सामने रखा।
इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं — निर्धन परिवारों की बेटियों के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत को खुशहाल और गृहस्थी की स्थापना के लिए सक्षम बनाना; विधवा, दिव्यांग और तलाकशुदा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना; दहेज जैसी कुप्रथा से मुक्ति दिलाना; विवाह उत्सव में अनावश्यक प्रदर्शन और अपव्यय को समाप्त करना; और सामाजिक समरसता व सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देना।
सरकार का स्पष्ट goal है कि हर जरूरतमंद और निराश्रित परिवार की बेटी एक सरल, सांस्कृतिक और सम्मानजनक तरीके से विवाह कर सके — चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। यह योजना महिलाओं के हित में उठाया गया एक बेहद जरूरी कदम है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Benefits — क्या-क्या मिलेगा?
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता का ढांचा इस प्रकार है। पहले यह राशि ₹51,000 प्रति विवाह थी, जिसे अब संशोधित करके ₹1,00,000 किया जा चुका है:
पुरानी व्यवस्था — ₹51,000 का Structure
| मद | राशि | विवरण |
|---|---|---|
| गृहस्थी की स्थापना | ₹35,000 | दुल्हन के बैंक खाते में सीधी जमा |
| विवाह संस्कार की आवश्यक सामग्री | ₹10,000 | कपड़े, आभूषण, बर्तन आदि |
| विवाह आयोजन खर्च | ₹6,000 | समारोह व्यवस्था हेतु |
| कुल सहायता धनराशि | ₹51,000 | प्रति जोड़े |
Updated Structure — ₹1,00,000 (नवीनतम संशोधन)
| मद | राशि | विवरण |
|---|---|---|
| कन्या के बैंक खाते में | ₹60,000–₹75,000 | वधू के account में direct transfer |
| उपहार सामग्री | ₹10,000–₹25,000 | कपड़े, चांदी की बिछिया, पायल, स्टील का डिनर सेट, प्रेशर कूकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी कट, दीवार घड़ी |
| समारोह आयोजन | ₹15,000 | भोजन, पंडाल, पेयजल, फर्नीचर, विद्युत प्रकाश |
| कुल सहायता | ₹1,00,000 | प्रति युगल |
इसके अलावा इस योजना में सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हुए SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम 10 जोड़े एक साथ विवाह करते हैं। हर जोड़े के लिए नए कपड़े, चांदी की बिछिया और पायल जैसी सामग्री दी जाती है। बेटियों को मिलने वाली यह राहत उनके नए जीवन की नींव बनती है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Eligibility — कौन Apply कर सकता है?
इस योजना का लाभ उठाने से पहले नीचे दी गई पात्रता शर्तें ध्यान से पढ़ें:
- आवेदिका और उनके अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं स्थायी निवासी हों।
- परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए (कुछ updated sources में यह सीमा ₹3,00,000 बताई गई है)।
- दुल्हन की आयु विवाह की तिथि पर कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो अथवा निराश्रित या निर्धन श्रेणी में आता हो।
- सभी जाति और समुदाय के परिवार — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग — पात्र हैं।
- विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं — इनके लिए कानूनी तलाक का प्रमाण अनिवार्य है।
- दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़े का पंजीकरण अनिवार्य है।
- SC/ST/OBC वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है।
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Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Documents — कौन से कागज़ चाहिए?
आवेदन से पहले नीचे दिए गए सभी दस्तावेज तैयार करके रखें ताकि process बीच में न रुके:
- आवेदिका और वर की पासपोर्ट साइज फोटो (recent, clearly visible)
- आधार कार्ड — आवेदिका, वर और अभिभावक तीनों का
- आय प्रमाण पत्र — परिवार का वार्षिक आय प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
- निवास प्रमाण पत्र — उत्तर प्रदेश का
- जन्म प्रमाण पत्र / शैक्षिक प्रमाण पत्र / मतदाता प्रमाण पत्र — आयु सत्यापन के लिए
- बैंक पासबुक — राष्ट्रीकृत बैंक खाते का विवरण (कन्या के नाम पर)
- BPL कार्ड — यदि परिवार BPL श्रेणी में है
- मनरेगा जॉब कार्ड — यदि लागू हो
- परिवार रजिस्टर की नकल
- विकलांगता प्रमाण पत्र — दिव्यांग आवेदिका के लिए
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र — विधवा महिला के मामले में
- तलाक का न्यायालयी आदेश — तलाकशुदा महिला के मामले में
- डॉक्टर का प्रमाण पत्र — यदि संबंधित हो
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Apply Process — Step by Step
⚠️ इस योजना में Online और Offline दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।
Online Apply Process
- आधिकारिक Vivah Anudan Portal shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं।
- अपनी जाति के अनुसार section चुनें — सामान्य, SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक।
- नया पंजीकरण पर click करें और registration form खोलें।
- Form में जनपद, ग्रामीण/शहरी, तहसील चुनें और वर का नाम, पुत्री की जन्मतिथि, आयु प्रमाण पत्र की जानकारी भरें।
- वार्षिक आय की जानकारी दर्ज करें और बैंक खाता विवरण — IFSC code और खाता संख्या — fill करें।
- बैंक पासबुक की copy upload करें।
- शादी की तिथि और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- सभी documents upload करें और form Submit करें।
- Form का Print लें और उसे 30 दिनों के भीतर जिले के समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करें।
- Officer द्वारा सत्यापन के बाद approved applications की राशि ट्रांसफर कर दी जाती है।
Offline Apply Process
- ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला या क्षेत्र के समाज कल्याण कार्यालय से प्राप्त करें।
- Form में सभी जानकारी भरें — आयु प्रमाण, BPL card, निराश्रित प्रमाण, फोटो, बैंक पासबुक, मृत्यु/तलाक प्रमाण पत्र आदि संलग्न करें।
- भरा हुआ form कार्यालय में जमा करें।
- संबंधित अधिकारी द्वारा जाँच और सत्यता की जाँच के बाद अनुदान धनराशि आवेदिका के खाते में transfer की जाती है।

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Expert Tips — पहली बार में सफल कैसे हों?
Common Mistakes — यह गलतियाँ बिल्कुल मत करें
Real Benefit — असल फ़ायदा कितना है?
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana का असली impact तब समझ में आता है जब आप देखते हैं कि एक गरीब परिवार अपनी पुत्री की शादी पर औसतन ₹2–5 लाख खर्च करता है। यह खर्च अक्सर कर्ज में डूबने का कारण बनता है।
| लाभार्थी श्रेणी | प्राप्त होने वाला लाभ | विशेष सुविधा |
|---|---|---|
| सामान्य गरीब परिवार | ₹1,00,000 (₹60K–₹75K cash + सामग्री + आयोजन) | भव्य कार्यक्रम का आयोजन |
| SC / ST परिवार | ₹1,00,000 + जाति आधारित प्राथमिकता | विशेष वरीयता |
| OBC / अल्पसंख्यक | ₹1,00,000 + रीति-रिवाज के अनुसार समारोह | धर्म और समुदाय के अनुसार |
| विधवा / दिव्यांग / परित्यक्ता | ₹1,00,000 + सर्वोच्च प्राथमिकता | पहले नंबर पर लाभ |
जिला स्तरीय समिति द्वारा उपहार सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। भोजन, पंडाल, पेयजल, फर्नीचर और विद्युत प्रकाश सब कुछ सरकार की ओर से arranged होता है। हर जोड़े को स्टील का डिनर सेट, प्रेशर कूकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी कट, दीवार घड़ी, चांदी की बिछिया और पायल जैसी सामग्री उपहार में दी जाती है — जो नए घर की शुरुआत के लिए बेहद उपयोगी है।
योजना के Important Points — ज़रूर जानें
- इस योजना में पंजीयन शुल्क या किसी प्रकार का दान नहीं लिया जाता — यह पूरी तरह निशुल्क है।
- बाल विवाह अधिनियम का पालन अनिवार्य है — निर्धारित आयु से कम होने पर अभिभावकों पर कानूनी कार्यवाही होगी।
- विवाह के पंजीकरण की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती है।
- विधवा और विकलांग महिलाओं को हमेशा वरीयता मिलती है।
- निराश्रित कन्या और विधवा की पुत्री तथा दिव्यांगजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।
- आयु सत्यापन के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल या डॉक्टर का प्रमाण पत्र मान्य हैं।
- सामूहिक विवाह में न्यूनतम 10 जोड़े का होना अनिवार्य है।
- ₹35,000 की राशि गृहस्थी के लिए, कपड़े व बिछिया समेत चांदी की पायल सहित 07 प्रकार के बर्तन ₹10,000 में और ₹6,000 जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित व्यवस्था पर खर्च होते हैं।
- इस योजना में हर समुदाय, धर्म और रीति-रिवाज का सम्मान किया जाता है।
FAQs — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्र. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम है वे सभी पात्र हैं। इसमें जाति भेदभाव नहीं है — सभी समुदायों के गरीब परिवार आवेदन कर सकते हैं।
प्र. आयु संबंधी क्या आवश्यकताएँ हैं?
दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी अनिवार्य है।
प्र. क्या यह योजना किसी विशेष समुदाय तक सीमित है?
नहीं — यह योजना सभी समुदायों और जाति के लिए बिना भेदभाव के खुली है। हर धर्म और रीति-रिवाज के अनुसार आयोजन किया जाता है।
प्र. प्रति विवाह कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
प्रति विवाह ₹51,000 की पुरानी व्यवस्था में — दुल्हन के खाते में ₹35,000, आवश्यकता की सामग्री ₹10,000 और अतिरिक्त खर्च ₹6,000 दिया जाता था। अप्रैल 2025 के संशोधन के बाद यह राशि बढ़कर ₹1,00,000 हो गई है।
प्र. योजना की शुरुआत कब हुई?
इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी।
प्र. क्या विधवा, तलाकशुदा और दिव्यांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं?
हाँ — विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और दिव्यांग महिलाओं के विवाह की व्यवस्था और प्राथमिकता इस योजना में विशेष रूप से सुनिश्चित है। इनको सबसे पहले लाभ दिया जाता है।
प्र. एक सामूहिक विवाह आयोजन में कम से कम कितने जोड़े होने चाहिए?
एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़े का पंजीकरण अनिवार्य है।
प्र. क्या आवेदन ऑफलाइन भी किया जा सकता है?
हाँ — इस योजना में ऑनलाइन (shadianudan.upsdc.gov.in) और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।
प्र. क्या विवाह में कोई शुल्क लिया जाता है?
नहीं — इस योजना में कोई पंजीयन शुल्क या दान नहीं है। यह निशुल्क विवाह का अवसर है जो परिवारों के लिए पूरी तरह free है।
प्र. नवीनतम संशोधन के बाद कुल कितनी राशि मिलती है?
अप्रैल 2025 के संशोधन के बाद पहले की ₹51,000 की सहायता को बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया गया है।
Important Links — Official Portal और Helpline
💰 Vivah Anudan Portal: shadianudan.upsdc.gov.in
📋 सामान्य / SC / ST आवेदन पत्र: shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से
📋 OBC वर्ग आवेदन पत्र: shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से
📋 अल्पसंख्यक आवेदन पत्र: shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से
📞 Helpline (SC/ST/सामान्य): 18004190001 (Toll Free)
📞 Helpline (OBC — Deputy Director): 0522-2288861 | Toll Free: 18001805131
📞 Helpline (अल्पसंख्यक वर्ग): 0522-2286199
📞 समाज कल्याण विभाग: 0522-2209259
📧 Email: director.sw@dirsamajkalyan.in
🏢 पता: प्राग नारायण रोड, बटलर कालोनी, लखनऊ — 226001
Conclusion — अब देर मत करें
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक वरदान है जिनके लिए बेटी की शादी एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन जाती है। Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana न केवल वित्तीय सहायता देती है बल्कि सामाजिक सद्भाव, सर्वधर्म समभाव और सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देती है।
दहेज जैसी कुप्रथा से मुक्ति, खर्चीले विवाह समारोहों से राहत और दाम्पत्य जीवन की खुशहाल शुरुआत — यही इस scheme का असली मकसद है। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और दिव्यांग महिलाओं को प्राथमिकता देकर सरकार ने यह साफ संदेश दिया है कि हर बेटी का भविष्य उज्जवल हो सकता है।
अगर आप या आपके परिवार में कोई पात्र कन्या है, तो आज ही shadianudan.upsdc.gov.in पर visit करें और आवेदन process शुरू करें। आपकी बेटी के नए जीवन की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ है।
👉 घर और आवास से जुड़ी सरकारी योजना के बारे में भी जानें — Deen Dayal Jan Awas Yojana 2026।









